सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को दिया बड़ा झटका,जानिए वकील सत्यपाल जैन ने क्या कहा

हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के इन बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई तक हिमाचल में विधानसभा उप चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस देकर 14 दिन में जवाब मांगा है। अब इस मामले में मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। इन सभी विधायकों ने हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर 27 फरवरी को हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया था। जिसके बाद हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार (29 फरवरी) को बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी।

 

वकील सत्यपाल जैन ने क्या कहा
“हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया द्वारा की गई अयोग्यता को छह अयोग्य (कांग्रेस) विधायकों ने चुनौती दी थी और याचिका आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आई। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलीलें सुनने के बाद दूसरे पक्ष ने स्पीकर और याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और उसके बाद हम एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करेंगे। इस मामले पर 6 मई को विचार किया जाएगा।

 

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