हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी -
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हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियम, 2008 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

नए संशोधनों के तहत, अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी)-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी (डीसीआरआईओ) अब विवाह पंजीकरण के लिए जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे। ये जिला रजिस्ट्रार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों को नियंत्रित रखेंगे। इससे आवेदनों का सुचारू और तेज प्रसंस्करण सुनिश्चित होगा। इन बदलावों में नागरिकों की शिकायतों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित अपील प्रक्रिया भी शामिल की गई है। यह भी पढ़े : Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा मंत्रिमंडल ने 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की दी मंजूरी

अब सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, संयुक्त आयुक्त, डीएमसी, नगर निगमों में कार्यकारी अधिकारी, बीडीपीओ और ग्राम सचिवों को भी कुछ शर्तों के साथ अपने अधिकार क्षेत्र में विवाह पंजीकरण करने की शक्ति दी गई है ताकि स्थानीय स्तर पर विवाह पंजीकरण किया जा सके।यह भी पढ़े : – हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी

विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को अब ऑनलाइन नियंत्रित किया जाएगा, जिससे नागरिकों के लिए काफी सरल और सुव्यवस्थित हो जाएगा। सीआरआईडी द्वारा विकसित एक समर्पित विवाह पंजीकरण पोर्टल द्वारा सभी विवाह पंजीकरण रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया जाएगा। आवेदनों को मैन्युअल रूप से जमा करने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली में बदलाव से नागरिकों के लिए प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाएगी, जिससे कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत रूप से मिलने की आवश्यकता कम हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड से नागरिकों के लिए अपने पंजीकरण की स्थिति तक पहुँच और उसे ट्रैक करना आसान हो जाएगा।

नई ऑनलाइन प्रणाली के साथ, बुनियादी आवेदन चरणों के लिए शुल्क माफ कर दिया जाएगा, जिससे प्रसंस्करण समय और सरकारी प्रयास दोनों कम हो जाएंगे। इसके अलावा, देर से आवेदन करने की स्थिति में हलफनामे की आवश्यकता को एक सरल उपक्रम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

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