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Haryana Happy Card Scheme: अब साल में 1000 किमी तक करें मुफ्त सफर, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Haryana Happy Card Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए 'हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना' (HAPTY) की शुरुआत की है।

Haryana Happy Card Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए ‘हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना’ (HAPTY) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ‘हैप्पी कार्ड’ (Happy Card) जारी किया जा रहा है, जिससे वे हरियाणा रोडवेज की बसों में साल भर में 1000 किलोमीटर तक का मुफ्त सफर कर सकते हैं।

क्या है हैप्पी कार्ड योजना? हरियाणा सरकार की इस फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को परिवहन सुविधा प्रदान करना है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस कार्ड के माध्यम से ई-टिकटिंग प्रणाली (E-Ticketing System) का लाभ आम जनता तक सीधे पहुँचाया जा रहा है।

किन्हें मिलेगा लाभ? (Eligibility Criteria)

  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी (Resident of Haryana) होना अनिवार्य है।

  • ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय (Annual Income) 1 लाख रुपये या उससे कम है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।

  • अंत्योदय श्रेणी (Antyodaya category) में आने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • परिवार के हर सदस्य का अलग-अलग स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा।

महत्वपूर्ण दस्तावेज (Required Documents)

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)

  • आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

शुल्क का विवरण हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी को मात्र 50 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त, कार्ड की लागत और सालाना मेंटेनेंस चार्ज का भार सरकार वहन करेगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online)

  1. सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर जाएं।

  2. होम पेज पर ‘हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें’ (Apply for Happy Card) लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना ‘परिवार पहचान पत्र’ नंबर और कैप्चा दर्ज करें।

  4. ओटीपी (OTP) के जरिए अपना विवरण वेरीफाई करें।

  5. परिवार के जिस सदस्य का कार्ड बनवाना है, उसका चयन करें।

  6. आधार विवरण भरने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

  7. आवेदन सबमिट करने के 15 दिनों के भीतर, आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय (Roadways Office) से अपना स्मार्ट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

यह योजना न केवल आम जनता की यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि परिवहन विभाग की डिजिटल सेवाओं को भी मजबूती देगी। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बस डिपो से संपर्क करें।

विकास मलिक

विकास मलिक 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विकास मलिक ने इंडिया न्यूज, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, साधना न्यूज, एमएचवन न्यूज, खबरें अभी तक, न्यूज नेशन, लीविंग इंडिया न्यूज़ समेत कई बड़े चैनल्स में काम किया है। विकास मलिक अभी जिओ हॉटस्टार में हरियाणावी कमेंट्री में बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और साथ में अपनी खुद की वेबसाइट चला रहे है। इनकी कंटेंट से लेकर खेल और राजनीति के साथ हरियाणा पर गहरी पकड़ है।

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