
Haryana News: हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के मामले में कांग्रेस ने कुछ घंटे में ही अपने 5 विधायकों को नया नोटिस जारी कर दिया है। इस बार इस नोटिस में क्रॉस वोटिंग करने का जिक्र है।
इससे पहले जो नोटिस था, उसमें कैंसिलेशन/इनवेलिडिटी लिखा गया था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वोट कैंसिल या इनवेलिड यानी अमान्य होने की तकनीकी वजह भी हो सकती है। लेकिन, क्रॉस वोट जानबूझकर किया जाता है, यानी वो पार्टी के नजरिये से ज्यादा गंभीर है।
इसी वजह से पहले नोटिस के क्रम में ही यह नया नोटिस जारी किया है। जिसकी भाषा सख्त की गई है और इसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना गया है। कांग्रेस अनुशासन समिति के चेयरमैन धर्मपाल मलिक की ओर से 4 विधायकों रेनू बाला, शैली चौधरी, मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास को 19 मार्च को नोटिस जारी हुआ। जबकि रतिया विधायक जरनैल सिंह को 20 मार्च (शुक्रवार) को नोटिस हुआ।
अब इन सभी को नया नोटिस शुक्रवार शाम को जारी किया। अनुशासन समिति के सदस्य सचिव एडवोकेट रोहित जैन ने कहा कि चेयरमैन के निर्देश पर नया नोटिस जारी किया गया है।
पहले आया ये नोटिस
पार्टी के संज्ञान में आया है कि राज्यसभा चुनाव में आपने पार्टी की ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। जिसका नतीजा वोट कैंसिलेशन/इनवेलिडेशन (रद या अमान्य) निकला।
इससे ऐसा लगता है कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया। ये पार्टी के संविधान, रूल और नॉर्म्स का उल्लंघन है, इसलिए आप 7 दिन के भीतर स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यदि दिए गए समय में कोई जवाब नहीं आता है तो आपको एक्स पार्टी मानते हुए पार्टी नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी।

बाद में ये आया नोटिस
नोटिस के क्रम में पार्टी लीडरशिप के संज्ञान में लाया गया है कि 16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव में आपने अपना वोट कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध को नहीं दिया। जिनका नाम बैलेट पर सीरियल नंबर-1 पर था। आपने दूसरे प्रत्याशी की फेवर में वोट दिया। इससे ऐसा लगता है कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराने के लिए जानबूझकर ऐसा किया और पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है। ऐसा करना पार्टी विरोधी गतिविधि है। ये पार्टी निष्ठा व आदर्शों के खिलाफ है। 7 दिन में जवाब दें कि क्यों ने आपके खिलाफ इस अनुचित आचरण के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं है तो और अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।








