Haryana News : हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंग को मिली मंजूरी

Haryana News : हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री जेपी दलाल ने यह ऐलान करते हुए कहा कि राव कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने यह फैसला किया है। जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि 4 मंजिला बिल्डिंग निर्माण के लिए सरकार की ओर से राव कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ठ के आधार पर ही सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके लिए कुछ नियम और शर्ते भी रखी गई है, जो इन शर्तों को पूरा करेगा, उसे ही स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन बनाने की अनुमति दी जाएगी।

 

 

पहले बन चुकी ऐसी इमारतों का ऑडिट होगा

नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि जिन सेक्टरों में पहले से अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बनाए गए हैं, उन्हें गिराया नहीं जाएगा। ऐसे भवन मालिकों को 10 गुना पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा जिन नए सेक्टरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क होगी, वहां ऐसे भवनों की मंजूरी दी जाएगी।

 

 

शिकायत के बाद की गई थी बंद

जेपी दलाल ने बताया कि कुछ समय पहले चार मंजिला बिल्डिंग बनाने को लेकर सरकार के पास कुछ शिकायतें आई थी। इसके बाद सरकार ने किसी भी बिल्डिंग में चौथी मंजिल बनाने पर रोक लगा दी थी।

 

 

10 और 9 फीट होनी चाहिए सड़क की चौड़ाई

चार मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए दीन दयाल कॉलोनी में 9 फीट और पुरानी कॉलोनियों में 10 फीट चौड़ी सड़क होनी चाहिए। इसके अलावा चार मंजिल बनाने के इच्छुक व्यक्ति को अपने पड़ोसियों से भी इस बारे में अनुमति लेनी होगी। यदि कोई पड़ोसी इसके लिए मंजूरी नहीं देते तो चार मंजिला बनाने के इच्छुक व्यक्ति को उस पड़ोसी की तरफ अपने मकान की कुछ जमीन को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वह चार मंजिल का निर्माण करवा सकते हैं।

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