नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सज़ा, ठोका 45 हजार का जुर्माना -
अपराधहरियाणा

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सज़ा, ठोका 45 हजार का जुर्माना

कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के लम्बे हाथ एक न एक दिन उसकी गर्दन तक पँहुच ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जिला रेवाड़ी के एक गांव में जहां 12 वर्षीय नाबालिग का एक युवक ने अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया ओर सोमवार जिला झज्जर निवासी रवि नाम के इस आरोपी को रेवाड़ी की फस्ट्रैक कोर्ट ने बीस साल की सज़ा के साथ 45 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

पीड़ित पक्ष की तरफ से पहरवी कर रहे जिला उपन्यायवादी जगबीर सहरावत के अनुसार विगत 26 जनवरी 2022 को जिले के एक गांव में अपने भाई के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने आयी 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची को उसका एक जानकर युवक घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया और फिर घर की बजाए कहीं ऒर लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की गिरफ्तारी ऒर मैडिकल रिपोर्ट व पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर जिला स्त्र न्यायालय रेवाड़ी की फास्ट्रेक कोर्ट ने आरोपी को बीस साल की सज़ा के साथ 45 हजार का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को बीस महीने की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

 

जिला उपन्यायवादी जगबीर सहरावत ने कहा कि मासूमों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान एक चेतावनी भरा सन्देश है जिससे इस प्रकार के कुकृत्यों में कमी आएगी तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि अविभावक भी अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें किसी अनजान पर विश्वास न करें क्योंकि ये बच्चियां हमारी ओर हमारे राष्ट्र की अनमोल धरोहर हैं।

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