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ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रखा था. दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी. इस पर मंदिर पक्ष ने कहा था कि वाराणसी जिला जज के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है.

 

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास तहखाना’ में चल रही पूजा जारी रहेगी। अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे।”

 

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ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, “आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है… पूजा जारी रहेगी… सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है… वे(मुस्लिम पक्ष) इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”

 

 

 

 

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