Hit and Run Case : हरियाणा में हिट-एंड-रन दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा

Hit and Run Case : हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से अब राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर नई योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत हिट-एंड-रन (Hit and Run Case ) के दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा के साथ-साथ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। साथ ही, मुआवजे के आवेदन और पीड़ितों को भुगतान की प्रक्रिया की समय-सीमा भी तय कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और हिट-एंड-रन (Hit and Run Case ) दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस खर्च का वहन हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा।

15 दिन में होगा मुआवजे का भुगतान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच आयुक्त द्वारा (Hit and Run Case ) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर मुआवजा के भुगतान का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 15 दिन के अंदर मुआवजे का भुगतान भी कर दिया जाएगा।

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